मैनपुरी

भारतीय चुनावों में पेपर बैलेट प्रणाली को फिर से शुरू करने की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

मनोज कुमार शर्मा कंट्रोल इंडिया ब्यूरो

मैनपुरी सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारतीय चुनावों में पेपर बैलेट प्रणाली को फिर से शुरू करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़-छाड़ के दावों को खारिज कर दिया और उन नेताओं की असंगति को उजागर किया जो केवल चुनाव हारने पर ही ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने टिप्पणी करते हुये कहा कि यदि आप चुनाव जीतते हैं, तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जाती है, जब आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम से छेड़-छाड़ की जाती है। जब चंद्रबाबू नायडू हार गए तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है, अब इस बार जगन मोहन रेड्डी हार गए, उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है, पीठ में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पी.बी. वार्ले को याचिकाकर्ता डॉ. कौल के तर्कों में कोई योग्यता नहीं मिली।

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