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शराब दुकानों पर अपमिश्रण पाए जाने पर दुकान होगी निलंबित : आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह

कंट्रोल इंडिया ब्यूरो

ओवर रेटिंग व नाईट बिक्री के मामलों मैं जीरो टोलरेंस नीति को अपनाए सर्किल के अधिकारी

नोएडा ( कंट्रोल इंडिया ब्यूरो ) सरकारों को सबसे अधिक राजस्व देने वाले विभागों मैं आबकारी विभाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन कही ना कहि जब प्रदेश मे अवैध शराब का व्यापार का विस्तार होता है तो सरकार के राजस्व मै भी भारी कमी आती है। जिसके चलते आबकारी विभाग द्वारा निरतंर अवैध नशे के सौदागरों के लिए भिन्न भिन्न आधुनिक तरीको से कार्यवाही भी निरतंर की जाती और विशेष परिवर्तन अभियान के आबकारी आयुक्त के निर्देशन मैं सम्पूर्ण जिलों मैं अवैध शराब व नशे के खिलाफ अन्य विभागों के साथ मिलकर कार्यवाही व उचित प्रचार प्रसार भी किया जाता है। जिससे कि अवैध शराब पर लगाम लग सके व सरकार को अधिक स्व अधिक राजस्व देने का प्रयास निरतंर किया जा रहा है। इसी क्रम मे आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर मैं समस्त आबकारी निरीक्षको की समीक्षा बैठक की गई

जिसमें आबकारी आयुक्त ने बैठक के दौरान आबकारी आयुक्त ने समस्त फुटकर अनुज्ञापनों पर POS मशीन से शत-प्रतिशत बिक्री सुनिश्चित कराने,थोक अनुज्ञापनों, BIO,बॉन्ड से फुटकर अनुज्ञापनों, बार अनुज्ञापनों,प्रीमियम बैंड आदि पर आने वाली समस्त मदिरा को स्टॉक इन करके POS मशीन के माध्यम से बिक्री न करने पर अनुज्ञापन के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। आबकारी आयुक्त ने ओवर रेटिंग के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए सभी दुकानों पर लगातार गोपनीय तरीके से टेस्ट परचेज करवाने और किसी भी दुकान पर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करने,समस्त फुटकर अनुज्ञापनों पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने,
समस्त फुटकर मदिरा की दुकानों के निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (MGQ),कंपोजिट दुकानों में बीयर के त्रैमासिक MGQ को समयांतर्गत निकासी कराने हेतु निर्देशित किया। बैठक में आबकारी आयुक्त ने कहा कि किसी भी मदिरा दुकान पर अन्य दुकान का स्टॉक पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा अपमिश्रण के मामले में समस्त दुकानों पर सतत निगरानी रखी जाए एवं अपमिश्रण पाए जाने पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए अनुज्ञापन निरस्तीकरण एवं अनुज्ञापी को ब्लैक लिस्ट किया जाए।

समस्त ऑकेजनल बार लाइसेंस अनुज्ञापनों में सुनिश्चित किया जाए कि उनके द्वारा FL-11 लाइसेंस लेकर ही उत्तर प्रदेश में अनुमोदित मदिरा सर्व की जाए,किसी अन्य प्रांत की मदिरा पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित जाए कि भविष्य में उस अनुज्ञापन को कोई लाइसेंस निर्गत न किया जाए । बैठक में संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ जोन मेरठ,जिला आबकारी अधिकारी एवं सभी आबकारी निरीक्षक उपस्थित रहे।

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